नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे पहले है। अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा पेय पदार्थों में 'ओआरएस' शब्द के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बाजार में नकली या भ्रामक तरीके से 'ओआरएस' नाम से बिक रहे पेय उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य, खासकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कंपनी ने अपने उत्पाद पर 'ओआरएस' शब्द के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। कंपनी ने तर्क दिया कि उसे आदेश से पहले नोटिस नहीं दिया गया और वह पहले ही उत्पाद का निर्माण बंद कर चुकी है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह बचे हुए स्टॉक पर नए लेबल लगाने को तैयार है और बाजार में पड़े पु...