बिजनौर, जुलाई 2 -- बढ़ापुर। पांच वर्ष पूर्व थाना बढ़ापुर पुलिस टीम द्वारा फुरकान पुत्र गफ्फार निवासी मौ. बाजार कस्बा को प्रतिबंधित नशीली गोलियों (एल्प्राजोलम) सहित गिरफ्तार किये जाने के संबंध में थाना बढ़ापुर पर मएनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियोग में विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके तहत मंगलवार को न्यायालय एडीजे आरोपी फुरकान पुत्र गफ्फार निवासी मौ. बाजार बढ़ापुर को 2 वर्ष के कारावास एवं दो हज़ार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त फुरकान उपरोक्त थाना बढापुर का हिस्टीशीटर अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना बढापुर पर चोरी डकैती, गौवध, गुण्डा, गैंगस्टर ...