नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अक्टूबर 15 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की तरफ से अनधिकृत रूप से रिट याचिका दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। व्यक्ति द्वारा यह याचिका शहर के जामिया नगर इलाके में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ा ऐक्शन लेना जरूरी है। आरोपी व्यक्ति ने याचिका दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से एनजीओ के लेटर हेड का दुरुपयोग किया था। हालांकि बाद में एनजीओ के प्रमुख हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि उस व्यक्ति का एनजीओ से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने याचिका वापस लेने की मांग की। इस बीच, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की तरफ से पेश हुए वकील ने जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच को सूचित किया कि संबंधित संपत्ति के खिलाफ कार्रव...
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