नई दिल्ली, मई 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वे एनसीआर इलाकों में पटाखों पर 'सख्ती से प्रतिबंध लगाएं, अन्यथा अवमानना कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सरकारों से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के तहत निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और ऑनलाइन उपलब्धता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसने कहा कि न केवल इस अदालत के आदेश, बल्कि ईपीए की धारा 5 के तहत जारी निर्देशों को राज्यों के सभी कानून प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों को पटाखों पर प्रतिबंध का ईमानदारी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए और प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने...
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