नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नाबालिग रेप पीड़िता ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता के वकील ने वकील ने दलील दी कि आसाराम गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। रेप के दोषी आसाराम बापू को अक्टूबर में राजस्थान हाईकोर्ट और नवंबर में गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल बेस पर जमानत दी थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के वकील अल्जो जोसेफ ने दलील दी कि स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम देश भर में यात्रा कर रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। वकील ने कोर्ट को बताया कि अगस्त में हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम की हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। जोसेफ ने यह भी तर्क दिया कि चिकित्सा आधार...