लखनऊ, अप्रैल 30 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए, यह स्पष्ट किया है कि इंश्योरेंस एक्ट के तहत पॉलिसी में दर्ज नॉमिनी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान इंश्योरेंस एक्ट पर प्रबल होंगे। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कुसुम की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। याची का कहना था कि उसने अपनी बेटी रंजीता के नाम से 15 जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थीं, बाद में उसकी शादी हो गई और दुर्भाग्य से 1 सितम्बर 2021 को उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने पाया कि रंजीता की मृत्यु के समय उसे 11 माह की बेटी थी। याची का कहना था कि पॉलिसी में वह नॉमिनी थी लेकिन उस...