नैनीताल, जुलाई 3 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सचिव आवास विभाग से 9 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि क्यों बिना किसी सेंक्शन प्लान के ऋषिकेश में भवन निर्माण किया जा रहा है? कोर्ट ने पूछा है कि कमिश्नर गढ़वाल, असिस्टेंट इंजीनियर अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्यों न इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मामले के अनुसार, ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जाकर कुछ लोगों की ओर से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध...