नई दिल्ली, फरवरी 19 -- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस घटना पर दायर याचिका के संबंध में रेलवे को आदेश दिया कि आप इसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करें। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से अपने हलफनामे में इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा है। अदालत ने आदेश दिया कि जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है,याचिका में उठाए गए मुद्दों की रेलवे बोर्ड के उच्चतम स्तर पर जांच की जाए और उसके बाद प्रतिवादी की ओर से एक हलफनामा दायर किया जाए जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों की डिटेल दी जाए। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने रेलवे से सवाल किया कि वह एक कोच में...
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