नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा कि अधूरी आवासीय परियोजना बेचने के बाद भी यदि घर खरीदार को समय से कब्जा नहीं मिलता तो पुराना बिल्डर भी जवाबदेह होगा। आयोग ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अधूरी परियोजना को किसी अन्य बिल्डर को बेचने से पुराने बिल्डर की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य डॉ. इंदरजीत सिंह और सदस्य जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों की याचिका पर यह फैसला दिया। हालांकि, आयोग ने कहा कि मौजूदा मामले में मुख्य दायित्व नए बिल्डर का है। इसके साथ ही, आयोग ने नए बिल्डर को शिकायतकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई पूरी मूल राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन नहीं करने पर 12 फीसदी...
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