रामपुर, अगस्त 12 -- प्रभावित क्षेत्र के एक किलोमीटर को संक्रमित क्षेत्र तथा एक से 10 किलोमीटर को सर्विलांस क्षेत्र घोषित किया गया। पक्षी एवं अंडों की बिक्री पर रोक लगाई। संक्रमित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि में कुक्कुट पक्षियों एवं अंडों का विक्रय आगामी 21 दिनों तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है कि डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट को सम्मिलित करते हुए रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया जाए। इस टीम की गतिविधियों का प्रभावी पर्यवेक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाएगा। फैक्ट फाइल -30 पोल्ट्री फार्म हैं जिले में -01 किलोमीटर को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया -21 दिनों तक नहीं होगा कुक्कुट पक्षियों व अंडों का विक्रय

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