फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 11 -- फर्रुखाबाद। जिला मजिस्ट्रेट ने तथ्यों को छिपाकर हासिल किए गए शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। पुराना कोठा पार्चा निवासी आयुष रस्तोगी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत होने की वजह से लाइसेंस निरस्त करने की खतराना के अखिलेश कुमार ने याचना की थी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने 11 मार्च को और 6 मई को अपर पुलिस अधीक्षक ने उनकी आख्या को संस्तुत किया जिसमें कहा गया कि शस्त्र धारक आयुष रस्तोगी के नाम शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया गया है। शस्त्र धारक के खिलाफ शहर कोतवाली में वर्ष 2020 में अभियोग दर्ज है। सीजेएम न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। अभियोग के आधार पर शस्त्र धारक के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति सहित आख्या भेजी गयी थी। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने आयुष रस्तोगी के नाम शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया...