जमशेदपुर, मई 14 -- जमशेदपुर। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में समय से होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को श्रेणी के अनुसार 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वार्षिक होल्डिंग टैक्स को पहली तिमाही में जमा करने पर यह छूट मिलेगी। महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को राशि के आधार पर छूट प्रदान करने की योजना बनाई गई है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार पासवान ने बताया कि नागरिकों को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग श्रेणियों के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है ताकि लोग समय से टैक्स भरें। उधर, होल्डिंग टैक्स के दो दर्जन से अधिक बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बकाया जमा नहीं करने व...