सीवान, सितम्बर 5 -- महाराजगंज, एक संवाददाता। महाराजगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद शारदा देवी द्वारा नामांकन में तथ्य छुपाने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने पद मुक्त कर दिया है। नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष बलिराम प्रसाद बली ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष एक बाद दाखिल किया था। जिस पर राज्य चुनाव आयोग बाद का सुनवाई के बाद अपना फैसला मुख्य पार्षद शारदा देवी के खिलाफ दिया है। आयोग अपने फैसले में कहा है कि विचाराधीन वाद में प्रतिवादी नगरपालिका क्षेत्र में स्वयं कई मकानों, दुकानों तथा भूखण्डों की स्वामिनी है, किन्तु केवल अपने नाम से अंकित एक भवन व दुकान का ''होल्डिंग टैक्स'' अदा किया गया है। जो न केवल बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (क) का उल्लंघन है। यह इन प्रावधानों के अंर्तनिहित उद्देश्यों के भी विपरीत है। इस प्रकार बिहार न...