आदित्यपुर, मार्च 28 -- आदित्यपुर, संवाददाता। आदित्यपुर नगर निगम ने वितीय वर्ष 2024-25 की अवधि में होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले क्षेत्र के भवन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर निगम की राजस्व शाखा के द्वारा पूर्व तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के बकायेदारों की सूची तैयार की गयी है। सभी बकायेदारों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए 3 दिनों के अंदर टैक्स भरने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय के अंदर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। इस क्रम में एक लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया रखने वाले भवन मालिकों का बैंक खाता फ्रीज किया जाएगा। साथ ही संबंधित बकायेदारों का बॉडी वारंट जारी करते हुए संपत्ति की कुर्की-जब्ती भी की जाएगी। वहीं, टैक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.