अमरोहा, मार्च 11 -- होली से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट की पोल खुली है। प्रयोगशाला की जांच में मिश्रित दूध, पनीर, मैदा, रस मलाई, मिल्क केक, रिफाइंड तेल आदि खाद्य पदार्थों के सैंपल अधोमानक आए हैं। एडीएम ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मिलावट के 13 मामलों का निस्तारण कर मिलावटखोरों पर 6.47 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तय मियाद जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आरसी जारी करने को चेताया है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा विभाग स्तर पर समय-समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे जाते हैं। जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है। मिलावट के ऐसे ही 13 प्रकरणों का कोर्ट ने निस्तारण कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। एडीएम ने बताया कि निर्धारित समय में जुर्माना...