विधि संवाददाता, मार्च 12 -- होली से पहले कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें फर्जी आधार कार्ड के मामले में राहत देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दो साल से जेल में बंद इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम तथा सरकारी वकील को सुनकर दिया है। फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने के आरोप में कानपुर के ग्वाल टोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मुकदमे में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर होना शेष है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लंबित रंगदारी के एक ...