रायबरेली, मार्च 12 -- रायबरेली। जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने होली के पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की सभी दुकानों को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि होली पर्व के रंग दिवस पर आगामी 14 मार्च को जिले में संचालित सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शाप, भांग, ताड़ी, आदि मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.