लखनऊ, अगस्त 7 -- राज्य सरकार शहरों में आकाश चिह्न और विज्ञापन लगाने का लाइसेंस अब दो की जगह 15 साल के लिए देगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 को संशोधित करते हुए धारा-305 में व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। नगर विकास विभाग द्वारा इसके लिए तर्क दिया गया है कि वर्तमान में नगरीय जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के साथ सीमा विस्तार लगातार किया जा रहा है। नगर निगमों के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण दायित्च के पूरी तरह से निवर्हन करने के लिए निकायों को पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए दो साल के स्थान पर 15 साल के लिए होर्डिंग और प्रचार-प्रसार का ठेका दिया जाएगा। लंबी अवधि के ठेके से बार-बार निविदा प्रक्रिया की जरूरत समाप्त होगी। इससे प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि हो...