नई दिल्ली, मई 8 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को वर्ष 2019 में सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग करने के मामले में जांच अधिकारी (आईओ) को जांच से संबंधित ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 मई को करने का आदेश दिया। बता दें कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद निकिता शर्मा पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अदालत ने आईओ को शिकायत की मूल कापी और जांच से संबंधित सीडी भी दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की अर्जी पर मामले की सुनवाई कर रही है।

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