आरा, फरवरी 18 -- -अपराध नियंत्रण और हर्ष फायरिंग पर रोक के लिए पुलिस की कवायद -इंट्री रजिस्टर में दर्ज करना होगा होटल सहित सभी अतिथिगृह में ठहरने वालों का पूरा विवरण -इंट्री गेट से रिसेप्शन व कॉरिडोर तक लगाने होंगे सीसीटीवी, 30 दिन तक डीवीआर स्टोरेज -किस तरह की अवैध गतिविधि पर कानूनी कार्रवाई के साथ रद्द होगा होटल का लाइसेंस आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर पुलिस की ओर से अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने को नयी कवायद शुरू की गयी है। इसके तहत होटल, सराय, अतिथि गृह और लॉज में ठहरने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसे लेकर होटल, अतिथि गृह, सराय और लॉज संचालकों को एसपी राज की ओर से निर्देश दिया गया है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि होटल किसी भी प्रतिष्ठान के परिसर में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियार लेकर घूम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.