हिन्दुस्तान संवाददाता, दिसम्बर 5 -- यूपी के कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को होटल में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने साढ़े छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने निर्णय में लिखा है कि घटना के समय आरोपी की उम्र 18 साल से सात माह कम थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ थी। वह उचित-अनुचित का विभेद कर सकता था। बावजूद इसके उसने ऐसा कृत्य किया, जो कि जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। कसया थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 9 मई 2019 को अभियुक्त कसया के एक होटल में युवती को ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। युवती अनुसूचित जाति की थी। कसया पुलिस ने विवेचना के बाद पटहेरवा थाना क्षेत्र निव...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.