देहरादून, दिसम्बर 10 -- जिस होटल में देह व्यापार चल रहा था उसके मालिक को केस में आरोपी नहीं बनाया गया। जिसकी संपत्ति पर इस प्रकार के अनैतिक देह व्यापार होते हैं, उसके मालिक का दायित्व भी उतना होता है। उसकी मौन स्वीकृति के बिना ऐसा संभव नहीं है। जांच में बरती गई घोर लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई जरूरी है।' देहरादून में कोर्ट ने देह व्यापार के एक मामले में यह तथ्य उठाते हुए तीन आरोपी बरी कर दिए। साथ ही आदेश की कॉपी डीएम और एसएसपी को भेजते हुए मामले में लापरवाही जनक विवेचना में सुधार की हिदायत दी। आदेश पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने दिया। यह मामला विकासनगर थाना क्षेत्र का है। इसकी एफआईआर 27 जनवरी 2018 को दर्ज हुई। यह भी पढ़ें- पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने पर देहरादून में 18 लोगों पर केस यह भी पढ़ें- बेटे ने मां की संपत्ति हड़...