छपरा, फरवरी 19 -- छपरा, हमारे संवाददाता। जिले में विधि व्यवस्था और असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। सीनियर एसपी डॉ कुमार आशीष ने गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने बताया कि सभी मुख्य गमनागमन के स्थानों जैसे प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, कॉरिडोर, पार्किंग स्थल इत्यादि जगहों पर सीसीटीवी अनिवार्य है। होटल संचालक यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि सभी सीसीटीवी 24 घंटे क्रियाशील रहें। तथा कम से कम 30 दिनों के डाटा स्टोरेज उपलब्ध रहे। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड तथा स्थायी पते का प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति अनिवार्य है। होटल के रजिस्टर में प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड मोबाइल नंबर सहित विस्तृत लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। किसी विदेशी नागरिक के ठहराव की स्थिति में 24 घंटे के ...