नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अनोखे और दिलचस्प फैसले में पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के लिए एक मजेदार शर्त रखी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पक्षों को मिलकर एक सरकारी बाल देखभाल संस्थान में बच्चों और कर्मचारियों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसनी होगी, ताकि उनके खिलाफ दर्ज पुलिस केस को रद्द किया जा सके।पालतू जानवर के झगड़े ने बढ़ाया बवाल बात शुरू हुई एक छोटे से पड़ोसी विवाद से, जो पालतू जानवर को लेकर हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर दी। इस मामले में एफआईआर मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, धमकी और बदतमीजी का आरोप लगाया। लेकिन बाद में, दोनों पक्षों ने आपसी समझौते के साथ इस झगड़े को खत्म करने का फैसला किया।कोर्ट ने दिखाई...