बागपत, अगस्त 20 -- बागपत।जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने लुहारी गांव में शिवानी कश्यप की हत्यारोपी मां, पिता और भाई की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतका की फुफेरी बहन की जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी है। लुहारी गांव निवासी अंकित प्रजापति ने गत 18 जून को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। अंकित ने बताया था कि पड़ोस की शिवानी कश्यप के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों पिछले डेढ़ साल से शादी करना चाहते थे। कुछ दिन पहले शिवानी के परिजनों को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया, तो उन्होंने शिवानी का घर से निकलना बंद कर दिया था। शिवानी शादी की जिद पर अड़ी रही, इसी वजह से परिवार वालों ने रात में घर के अंदर शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसक...
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