रुद्रप्रयाग, जुलाई 1 -- बीती 15 जून को गौरीकुंड खर्क के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मामले में आर्यन एविएशन के प्रबंधक एवं एकांटेबल मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश सहदेव सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। बताते चलें कि बीती 15 जून को केदारघाटी के गौरीकुंड खर्क में खराब मौसम में क्रैश हुए आर्यन हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में कोतवाली सोनप्रयाग में आर्यन एविएशन हेली कंपनी के प्रबंधक विकास तोमर और एकांटेबल मैनेजर कौशिक पाठक पर लापरवाही को लेकर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली सोनप्रयाग में 105 भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा धारा 10 वायुयान अधिनियम 1934 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। वहीं, दोनों नामजद आरोपियों द्वारा न...
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