भोपाल, नवम्बर 2 -- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चलाना आपको महंगा पड़ सकता है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू करें।4 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नए नियम के मुताबिक, चार साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को सार्वजनिक जगहों पर टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। सिर्फ पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही इससे छूट है। भोपाल ट्रैफिक पुलिस लोगों को इसके तैयार करने के लिए 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 15 दिन का जागरूकता अभियान चला रही है। अभियान खत्म होने के बाद 6 नवंबर से नियमों को सख्ती...