पटना, अगस्त 3 -- सड़क हादसों के दौरान सिर में गंभीर चोटें और मौतों को रोकने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। राज्य में अभी भी कई दोपहिया चालक इसका अनदेखी कर रहे हैं। दोहपिया चालकों और सवारी के लिए आईएसआई मार्क वाले हेलमेट अनिवार्य है। दोपहिया वाहनों के हादसों में सिर की चोटें सबसे बड़ा खतरा हैं, गुणवत्तापूर्ण हेलमेट इन जोखिमों को काफी हद तक कम कर देता है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना, वाहन जब्ती, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और तीन महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा हेलमेट स्ट्रैप न बांधने पर एक हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। यह नियम चालक के साथ-साथ पीछे बैठे व्यक्ति पर भी लागू है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित चेकिंग और जागरूकता ...