बक्सर, सितम्बर 18 -- पेज तीन के लिए ---- बक्सर, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हेरोइन बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए दो लोगों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही बीस-बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 अप्रैल 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर टाउन थाना की पुलिस ने शहर के शांतिनगर निवासी रवि शाह को 20 पुड़िया हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं संजय कुमार भागने में सफल रहा। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की और अदालत में चार्जशीट दायर कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष शुक्ला की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए चार-चार साल जेल और बीस-बीस हजार अर्थदंड की सजा सुना दी।

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