रांची, जनवरी 28 -- भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे समेत बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 28 पार्टी नेताओं को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी। झारखंड हाईकोर्ट ने अगस्त-2024 में उक्त भाजपा नेताओं के खिलाफ धुर्वा थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका (एसएलपी) दायर की थी। बता दें कि अप्रैल-2023 में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, निशिकांत दुबे के नेतृत्व में यह घेराव शुरू हुआ था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था। बाद में इसे लेकर धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की ग...