मऊ, फरवरी 20 -- मऊ, संवाददाता। विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को वीसी के माध्यम से पेशी कराई गई। हेट स्पीच मामले में आरोपियों की तरफ से सफाई साक्ष्य देना था, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने दोनों ही मामलों में सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 फरवरी नियत किया। बीते विधान सभा चुनाव के दौरान कोतवाली थाने में हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन पर आरोप है कि विधान सभा चुनाव के दौरान इनके द्वारा हेट स्पीच के तहत अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी गई थी। बुधवार को हेट स्पीच मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में वीसी के माध्यम से विधायक अब्बास अंसारी क...