मऊ, जून 11 -- मऊ। हेट स्पीच में सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी की अपील पर मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने सुनवाई की। इस दौरान सरकारी वकील ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। अभियोजन पक्ष की अर्जी पर मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 जून मुकर्रर की गई। कोर्ट ने विपक्षी और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया। हेट स्पीच मामले में सीजेएम डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। इसी मामले में उनके चाचा और चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को छह महीने कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई। इस बीच, अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने सजा के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। जि...