बुलंदशहर, अगस्त 19 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने वर्ष 2018 को खानपुर क्षेत्र में चुनाव की रंजिश में एक युवक पर गोलियां बरसाकर घायल करने के मामले में ककोड़ थाने के शातिर हिस्ट्रीशीटर अमित धनौरा और उसके साथी हिस्ट्रीशीटर जयकुमार उर्फ जयका को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को एडीजीसी फौजदारी धुव्र कुमार वर्मा ने बताया कि 22 जनवरी 2018 को थाना खानपुर में वादी रामवीर सिंह निवासी गांव जाडौल ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डायरेक्टरी के चुनाव को लेकर उनके पुत्र बिल्लू उर्फ अजीत को धमकी मिली थी। घटना वाले दिन उनका पुत्र बिल्लू उर्फ अजीत अपने काम से जहांगीराबाद गया था। वहां से लौटने के दौरान गांव जाडौल में कुछ आरोप...
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