नई दिल्ली, मई 30 -- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी कर यह जानकारी देने का निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए गए दो भाई कहां हैं? न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अबू बकर सिद्दीक और उसके भाई अकबर अली के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने घोषित विदेशियों की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के बारे में विवरण उपलब्ध कराने का सरकार को निर्देश दिया। दोनों भाइयों को 25 मई को कामरूप जिले के नगरबेरा पुलिस थाने के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख चार जून तय की है। अदालत ने सिद्दीक और अकबर अली के रिश्तेदार तोराप अली द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया।
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