नई दिल्ली, जून 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी छह महीने की गर्भवती महिला को अंतरिम जमानत देने से इनकार दिया है। अवकाश न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में उचित उपचार मिल रहा है, इसलिए अंतरिम जमानत के आवेदन को रद्द किया जाता है। बता दें कि आरोपी मंजुरा पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज है। वह 12 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। आरोपी की ओर से दायर आवेदन में बताया गया कि वह छह महीने की गर्भवती है। उसके आठ और पांच वर्ष के दो छोटे बच्चे हैं। आरोपी के वकील ने दलील दी कि घर में देखभाल करने वाली कोई अन्य महिला सदस्य नहीं है। उसे उचित स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है। इसलिए 90 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक न...