शिमला, सितम्बर 17 -- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के उत्तरी परिसर के निर्माण में हुई देरी से संबंधित एक मामले में जवाब दाखिल न करने पर राज्य सरकार पर 25,000 रुपए का सशर्त जुर्माना लगाया है। इस मामले को लेकर धर्मशाला निवासी अतुल भारद्वाज ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 16 सितंबर को सुनवाई की और कहा कि मामले की पहली सुनवाई 11 अप्रैल, 2025 को होने के बावजूद राज्य ने बार-बार समय मांगा, लेकिन वह अबतक अपना काउंटर-एफिडेविट (प्रति-हलफनामा) प्रस्तुत करने में विफल रही है। अदालत ने आदेश दिया, 'बार-बार की गई चूक को देखते हुए, राज्य पर 25,000 रुपए की सशर्त कॉस्ट (जुर्माना) लगाई जाती है, जिसका भुगतान मुख्य न्या...
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