धर्मशाला, जनवरी 3 -- हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को कांगड़ा सेशन कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर को 25 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत देते हुए 12 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय दिया है। वहीं न्यायालय ने प्रोफेसर की पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। उधर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए कॉलेज को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के आदेश दिए हैं जिसके तुरंत बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कॉलेज छात्रा की सन्दिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद वायरल वीडियो और लड़की के परिजनों की शिकायत पर धर्मशाला थाना में रैग...
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