शिमला, नवम्बर 17 -- हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 21 दिसंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की है। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि राज्य सरकार समय पर पंचायत चुनाव करवाने की इच्छुक नहीं है और न ही इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को टाल रही है, जिससे पंचायत स्तर पर काम प्रभावित हो रहा है और संविधान द्वारा दी गई समय-सीमा का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर स...