शिमला, जुलाई 7 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल केवल अपने जिले तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे राज्य में उनकी सेवा ली जा सकेगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2024 को राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून बना दिया गया है। अधिनियम की अधिसूचना अब राजपत्र में भी प्रकाशित हो गई है। इस बदलाव के बाद पुलिस विभाग के ग्रेड-2 यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अब स्टेट कैडर में आएंगे। पहले ये जिला कैडर में होते थे और उनका तबादला केवल एक थाना से दूसरे थाना तक ही होता था, वो भी उसी जिले में। लेकिन अब राज्य के किसी भी जिले में उनका तबादला किया जा सकेगा। इससे न केवल विभागीय कार्यप्रणाली बेहतर होगी, बल्कि जनता को भी ज्यादा सुलभ और प्रभावी पुलि...