शिमला, सितम्बर 6 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2022 में लागू किए गए हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों में संशोधन किया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 3 जनवरी 2022 को लागू किए गए संशोधित वेतन नियमों में जो नियम 7-ए (Rule 7A) जोड़ा गया था, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। अब यह माना जाएगा कि यह नियम कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सरकार ने साफ किया है कि इस बदलाव का प्रभाव 3 जनवरी 2022 से ही लागू माना जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान हो चुका है तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी। कर्मचारियों के अनुसार सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को हर महीने 10 हजार से 20 हजार ...
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