हिमाचल के बागी विधायकों की याचिका पर 18 मार्च को होगी सुनवाई, आज SC ने क्यों नहीं सुना केस
नई दिल्ली, मार्च 12 -- हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई इसलिए स्थगित दी क्योंकि विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए थे। पीठ ने आदेश पारित करने से पहले जानना चाहा कि इस मामले में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन शामिल है और विधायकों से पूछा कि वे हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। 29 फरवरी को, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के छह बागी विधायकों को व्हिप की 'अवहेलना' करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। दरअसल, व्हिप के तहत उन्हें सदन में उप...
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