शिमला, अगस्त 11 -- हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस) लागू करने के बाद कर्मचारियों के पेंशन फंड की वापसी का मामला अटक गया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा कानून में यह फंड राज्यों को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि केंद्र के पास ओपीएस बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013, पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और वापसी) विनियम, 2015 और अन्य संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिस...
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