बागपत, जून 7 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने मेरठ जिले के छुर गांव निवासी युवक हिमांशु की हत्या के आरोपी मामा ओमकार, ओमपाल, संदीप उर्फ बिट्टू और अरूण उर्फ छोटे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई हत्यारोपी जेल में बंद है। मेरठ जिले के छुर गांव के रहने वाले धीरसिंह ने खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। धीर सिंह ने बताया कि उसके बेटे हिमांशु की 30 दिसंबर 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर उसका शव पुरा महादेव के पास हिंडन नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हिमांशु के मामा, मामी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन पहले हत्यारोपी अक्षय फौजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्या के 37 दिन बाद हिमांशु का हिंडन नदी से बरामद कराया गया। इस मुकदमे में जेल में बंद हत्यारो...