अलीगढ़, सितम्बर 3 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। नो हेलमेट-नो फ्यूल को लेकर कमिश्नर संगीता सिंह ने बुधवार को मंडल के सभी डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बता दें किए एक सितंबर के बाद शहर भर के पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल की बिक्री हो रही है। इस मुद्दे को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से उठाया था। कमिश्नर ने कहा कि नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान जन सुरक्षा व सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मोटरवाहन अधिनियिम 1988 की धारा 129 द्वारा दो पहिया वाहन एवं पिलियन के लिए हेलमेट अनिवार्य है और धारा 194 डी इसके उल्लंघन पर अर्थ दण्ड निर्धारित करती है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए राज्यों को निर्देशित किया है। ऐसे में निर्देशित किया जाता है कि अपने-...