नई दिल्ली, मई 9 -- हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के जेल में बंद बेटों ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सैयद सलाहुद्दीन के जेल में बंद बेटों ने याचिका दायर कर परिवार के सदस्यों को फोन करने की सुविधा बहाल करने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने जब देखा कि राज्य और जेल अधिकारियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ तब आगे की तारीख दे दी। अब याचिका पर 22 मई को सुनवाई होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सलाहुद्दीन के बेटों सैयद अहमद शकील और सैयद शाहिद यूसुफ ने दिल्ली जेल नियम के नियम 631 को चुनौती दी है। दिल्ली जेल नियम 631 के अनुसार, आतंकी गतिविधियों, राज्य के खिलाफ अपराध और अन्य जघन्य अपराधों के आरोपियों को टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका ज...