भोपाल, दिसम्बर 1 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुद्ध प्रकाश बौद्ध नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज एक मामले को रद्द करने से मना कर दिया है। इस शख्स पर वाट्सऐप पर एक मैसेज फैलाने का आरोप है, जिसमें दावा किया गया था कि गाय का मांस खाना एक अच्छा हिंदू होने के लिए जरूरी है और ब्राह्मण नियमित रूप से इसे खाते थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मिलिंद रमेश फाडके ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े आरोपों का है। कोर्ट ने कहा कि यह जांच करना जरूरी है कि पोस्ट की सामग्री केवल शैक्षणिक थी या इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्वीकार्य सीमा को पार कर दिया। यह बात पुलिस की पूरी जांच के बाद ही तय होगी। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, आरोपित एफआईआर में निहित आरोपों को जब उ...