नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- अकोला दंगा मामले में हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों की एसआईटी को जांच सौंपने के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था कि मामले की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाए। दो जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका फाइल की। सुनवाई के दौरान उन्हीं जजों ने विभाजित फैसला सुना दिया। एक ने समीक्षा की अनुमति दी तो दूसरे ने इसे खारिज कर दिया। अब सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में तीन जजों वाली बेंच ने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है।क्या है मामला 13 मई 2023 को महाराष्ट्र के अकोला में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन दंगों में महादेव गायकवाड़ की मौत हो गई थी। इसके अलावा कम से कम आठ लोग घायल...