नई दिल्ली, जनवरी 26 -- राजस्थान में बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन और उससे उपजे पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को सर्वसम्मति से राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और किरायेदारों को परिसर से बेदखल होने से बचाने के लिए प्रावधान विधेयक, 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक उन इलाकों में संपत्ति के हस्तांतरण पर सख्त नियंत्रण लगाता है, जिन्हें सरकार 'डिस्टर्ब्ड एरिया' घोषित करेगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक का कहना है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण सांप्रदायिक हिंसा, असामंजस्य, हिंदुओं का पलायन और राज्य से बाहर जाना जैसी समस्याओं को देखते हुए उक्त अधिनि...