नैनीताल, नवम्बर 2 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट में तलाक का एक अनोखा मामला पहुंचा है। एक महिला ने अपने पति से हिंदू रीति-रिवाजों का पालन नहीं करने के आधार पर मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दंपती को काउंसलिंग के जरिये आपसी सुलह की संभावनाएं तलाशने को कहा है। महिला ने अपनी तलाक की याचिका में कहा है कि उसका पति और उसका परिवार स्वयंभू संत रामपाल को मानता है, इसलिए वे हिंदू नहीं हैं। इससे पहले नैनीताल फैमिली कोर्ट ने महिला की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उसने अपने पति से तलाक मांगा था। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया है। जस्टिस रवींद्र मैठाणी और जस्टिस आलोक माहरा की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दंपती को सुलह की संभावनाएं तलाशने के लिए काउंसलिंग के लिए भेज दिया। मामले के अनुसार, महिला ने अपने पति से इस आधार पर तलाक म...