रांची, अक्टूबर 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। राजपत्रित, अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण व हिंदी लिखने-पढ़ने की योग्यता की रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए केंद्र पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने भारतीय नगर संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा के तहत केंद्र के आसपास पांच या इससे अधिक लोगों का एकत्र होने, ध्वनि यंत्र के उपयोग, हथियार या लाठी-डंडा लेकर चलने, सभा या बैठक करने पर रोक रहेगी। उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाया गया है। निषेधाज्ञा रविवार सुबह सात से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी।
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